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जाने कटनी जिले के बारे में (Know about - Katni)

कटनी, जिसे मुड़वारा के रूप में भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश, भारत में कटनी नदी के तट पर स्थित एक शहर है। कटनी जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। ...

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Monday 4 May 2020

कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेन्स में दी जानकारी - जिले में 17 मई तक रहेगा लॉकडाउन, अत्यावश्यक एवं अन्य सेवाओं में रहेगी छूट


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Collector Katni शशिभूषण सिंह ने कहा कि भारत सरकार से प्राप्त निर्देश एवं आपदा प्रबंधन समूह के निर्णय अनुसार सम्पूर्ण कटनी जिले में 17 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। अत्यावश्यक सेवायें और जिले के परिदृश्य में अनुकूल गाईडलाईन में दर्शित अन्य सेवाओं को छूट प्रदान की गई है। कलेक्टर श्री सिंह ने सोमवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में जिले के पत्रकारों को जिले में कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव और एहतियाती गतिविधियों तथा लॉकडाउन की अवधि में प्रतिबंधित और मुक्त की गई गतिविधियों, सेवाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर साकेत मालवीय, सीईओ जिला पंचायत जगदीश चन्द्र गोमे भी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि पड़ोसी जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या के दृष्टिगत कटनी जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। देशव्यापी तीसरे के लॉकडाउन में 17 मई तक जिले में इसके पालन की आवश्यकता है। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिये अपनाई जा रही लॉकडाउन की व्यक्तिगत गतिविधियों को सोशल डिस्टेन्सिंग और सावधानियों को आगे भी अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। कलेक्टर श्री सिंह ने जिले की मीडिया को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई की शुभकामनायें व्यक्त करते हुये राष्ट्रीय महामारी कोरोना वायरस के नियंत्रण में किये जा रहे सहयोग के प्रति मीडिया जगत का आभार भी व्यक्त किया।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को नियंत्रण करने के उद्देश्य से भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशानुसार सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन की अवधि 17 मई 2020 तक बढ़ाई गई है। सम्पूर्ण देश में प्रभावशील लॉकडाउन के दौरान आम लोगों को दैनिक जीवन में हो रही कठिनाईयों के दृष्टिगत गृह मंत्रालय द्वारा कुछ चयनित सेवा, उपक्रमों में आंशिक छूट प्रदान करते हुये संशोधित गाईडलाईन जारी की गई है।
भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों एवं जिला आपदा प्रबंधन समूह के निर्णय के परिपेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत लॉकडाउन की अवधि 17 मई 2020 तक सम्पूर्ण कटनी जिले की सीमा के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। यह आदेश 3 मई 2020 की रात्रि 12 बजे से प्रभावशील होकर 17 मई तक लागू रहेंगे।
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इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध
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लॉकडाउन अवधि में विस्तार के साथ 17 मई की रात्रि 12 बजे तक कटनी जिले में विभिन्न गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। जिनमें लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को आवश्यक कार्यों के अलावा अपने घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले की सीमायें सील रहेंगी और विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त जिले में आगमन प्रतिबंधित रहेगा। कटनी जिले के अन्तर्गत समस्त सार्वजनिक एवं निजी वाहन, बस, ऑटो, कैब, टैक्सी का परिचालन बंद रहेगा। जिले के नागरिकों का निर्धारित मापदण्डों के अलावा बाहर आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा। अनुमति प्राप्त गतिविधियां और चिकित्सीय कारणों को छोड़कर जिला एवं अर्न्तराज्यीय आवागमन बंद रहेगा। सभी शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग, व्यवसायिक सार्वजनिक पुस्तकालय, मदिराबार बंद रहेंगे। टैक्सी, रिक्शा, साईकिल रिक्शा, सिनेमाहॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, व्यायाम शाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडीटोरियम, असेम्बली हॉल बंद रहेंगे। सामाजिक, धार्मिक, खेल, सांस्कृतिक, मनोरंजन, राजनीतिक क्रियाकलाप बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनसामान्य के लिये बंद रहेंगे। अंतिक संस्कार में 20 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर प्रतिबंध रहेगा। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म, फेसबुल, वॉट्सएप, ट्वीटर, हाईटैक एसएमएस एवं इन्टाग्राम पर कोरोना वायरस से संबंधित या धार्मिक, सामाजिक, जातिगत विद्वेश को भड़काने वाले संदेश का प्रसार नहीं करेगा।
घोषित कन्टेन्टमेन्ट जोन को पूर्णतः प्रतिबधित किया जायेगा। केवल मेडिकल एमर्जेन्सी तथा आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को आवागमन की छूट रहेगी। इस प्रतिबंधित एरिया से गुजरने वाले व्यक्ति की जानकारी एकत्र की जायेगी तथा जोन के हर व्यक्ति के मोबाईल पर आरोग्य सेतु एप एक्टिवेट रहेगा।
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इन गतिविधियों पर रहेगी छूट
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4 मई से चयनित अनुमति की गतिविधियों में कार्यस्थल पर मानक संचालन प्रक्रिया के संदर्भ में सामाजिक दूरी एवं अन्य सावधानी आवश्यकता की विद्यमान अवस्था में छूट दी जायेगी। इनमें सभी स्वास्थ्य सेवायें, कार्यात्मक बनाई रखी जायेंगी। कृषि और बागवानी से संबंधित गतिविधियां, मत्स्य पालन, वृक्षारोपण, मनरेगा, गेहूं उपार्जन, पशुपालन की गतिविधियां क्रियाशील रखी जायेंगी। वित्तीय क्षेत्रों में आरबीआई, बैंक, बीमा कम्पनियां और सामाजिक क्षेत्रा में आश्रय गृहों का संचालन, पेंशन वितरण सेवायें जारी रखी जायेंगी।
लोक प्रक्रियाओं में सभी कम्पनी के गैस गोदाम शोरुम 9 बजे प्रातः से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। उपभोक्ता को गैस सिलेण्डर होम डिलेवरी के माध्यम से देना होगा। सभी प्रकार की वस्तुओं का परिवहन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई और उनकी चैन बनाये रखने की अनुमति होगी। किराना एवं अन्य खाद्य, दूध, सब्जी, फल की दुकानें व ठेले, दूध डेयरी, हाईजीन आईटम, पोल्ट्री, मछली, पशुचारे की दुकानें प्रातः 7 बजे से सांय 4 बजे तक 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में सोशल डिस्टेन्सिंग के प्रावधानों के अनुपालन की शर्तों पर संचालित होंगी। स्टेशनरी एवं कूलर, पंखें की दुकानें खुली रहेंगी। कोरियर कम्पनियों का संचालन होगा। स्वरोजगार के क्षेत्र में सेवा प्रदाता, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेन्टर, मोटर मैकेनिक, सर्विसिंग, आईटी रिपेयर, एसी, कूलर व पंखा रिपेयर करने वाले व्यक्ति घर-घर जाकर सेवा प्रदान कर सकेंगे। अनुमत्य स्थिति में निजी वाहनों से आपातकालीन चिकित्सा आवश्यकता, आवश्यक वस्तु की आपूर्ति संबंधी मामलों में दोपहिया वाहनों पर केवल एक व्यक्ति और चार पहिया वाहनों पर चालक सहित दो व्यक्त्यिों के आने-जाने की अनुमति होगी।

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