Featured post

जाने कटनी जिले के बारे में (Know about - Katni)

कटनी, जिसे मुड़वारा के रूप में भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश, भारत में कटनी नदी के तट पर स्थित एक शहर है। कटनी जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। ...

Search This Blog

Thursday 30 April 2020

टोटल लॉकडाउन में छूट रिपोर्ट पर करेगी निर्भर, कटनी नगर निगम सीमा क्षेत्र में 3 मई तक रहेगा टोटल लॉकडाउन

कटनी (30 अप्रैल)- कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शशिभूषण सिंह ने बुधवार को सिहोरा की एक महिला के जिला अस्पताल कटनी में इलाज के दौरान कोरोना वायरस पॉजीटिव पाये जाने
पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत तत्काल प्रभाव से 3 मई 2020 की रात्रि 12 बजे तक टोटल लॉकडाउन घोषित किया है। इसके तहत कटनी जिले के कटनी नगर निगम सीमा क्षेत्र में आगामी 3 मई तक विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे। सम्पूर्ण कटनी जिले में 3 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन लागू रहेगा। इसी प्रकार नगर निगम कटनी सीमा क्षेत्र में टोटल लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जायेगा। टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले की सीमायें सील रहेंगी और नगर निगम क्षेत्र में बाहरी लोगों की आवाजाही नहीं होगी। जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले की सीमा के बाहर जाना प्रतिबंधित किया गया है। पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के अनुसार अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
टोटल लॉकडाउन में छूट रिपोर्ट पर करेगी निर्भर
कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिये गठित जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के अनुसार कटनी नगर निगम क्षेत्र में लागू टोटल लॉकडाउन में कतिपय गतिविधियों की छूट संदिग्ध कोरोना संक्रमित के भेजे गये सैम्पल की जांच रिपोर्ट पर निर्भर करेगी। कटनी चिकित्सालय में उपचाररत महिला के कोरोना पॉजीटिव पाये जाने पर संबंधित महिला के निकट सम्पर्कियों के सैम्पल जांच हेतु भेजे गये हैं। इनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के आधार पर प्रतिबंधात्मक आदेशों के संबंध में विचार कर छूट या सख्ती प्रदान की जायेगी।

No comments:

Post a Comment