प्रातः 7 बजे से 4 बजे तक खोले जा सकेंगे प्रतिष्ठान - जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किये आदेश
भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार Collector Katni एवं जिला मजिस्ट्रेट शशिभूषण सिंह ने जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और लॉकडाउन अवधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी आदेश की कंडिका 11 एवं 12 में संशोधन कर सभी प्रकार के निजी, व्यवसायिक, अर्द्धव्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की सशर्त अनुमति के आदेश जारी किये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह आदेश 17 मई लॉकडाउन अवधि तक के लिये लागू पूर्व आदेश का ही भाग होगा। जारी आदेश के अनुसार सभी प्रकार के निजी, व्यवसायिक, अर्द्धव्यवसायिक प्रतिष्ठानों (सैलून, पान, गुटखा की दुकानों को छोड़कर) खोले जाने की अनुमति आगामी आदेश तक के लिये होगी। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रीकल्स, आईटी, खाद्यान्न, जनरल स्टोर्स, कपड़े की दुकान, फुट वियर, मिष्ठान भण्डार, कन्स्ट्रक्शन मटेरियल एवं अन्य प्रकार के आवश्यक, गैर आवश्यक वस्तुओं के प्रतिष्ठान सम्मिलित होंगे, जिसका निम्न शर्तो के अधीन खुलने का समय सुबह 7 बजे से सांय 4 बजे रहेगा।
आदेश के तहत किसी भी दुकान/प्रतिष्ठान में 5 से अधिक व्यक्तियों के बैठने की अनुमति नहीं होगी। सभी व्यक्तियों को मास्क, हैण्ड सैनीटाईजर का उपयोग करना होगा। सोशल डिस्टेन्स का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। रेस्टॉरेन्ट एवं मिष्ठान की प्राथमिकी अनुमति होगी। दुकानों के अंदर एवं बाहर बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। लोगों का जमाव न हो तथा शासन द्वारा निर्धारित गाईडलाईन एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का पूर्ण पालन हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। होम डिलेवरी को प्राथमिकता दी जायेगी। सार्वजनिक जगहों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। एैसा पाये जाने पर एक हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जायेगा। यह आदेश 5 मई से प्रभावशील हो गया है।
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