कोविड-19 महामारी फैलने से रोकने के उद्देश्य से लॉकडाउन अवधि में कटनी शहर के विभिन्न मैरिज गार्डन को कोरेन्टाईन सेन्टर के रुप में अधिगृहित किया गया है। इसी क्रम में राधिका मैरिज गार्डन में कोरेन्टाईन सेन्टर की आवश्यक व्यवस्थायें कर उपयोग के लिये उपलब्ध नहीं कराने पर एसडीएम बलबीर रमन ने गार्डेन संचालक को नोटिस जारी किया है।
राधिका मैरिज गार्डेन बस स्टेण्ड कटनी के संचालक श्रीमती राधारानी गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा गया है कि 30 अप्रैल को जिला चिकित्सालय के डॉक्टर, नर्स एवं अन्य स्टाफ को कोरेन्टाईन रखने के लिये नोडल अधिकारी नायब तहसीलदार आपके गार्डेन में आवश्यक व्यवस्थायें की पूर्ति के संबंध में स्टाफ एवं श्री सुरेश गुप्ता से चर्चा की गई। जिसके दौरान आपके द्वारा मैरिज गार्डेन कोरेन्टाईन सेन्टर के रुप में देने से मना किया गया है। यह कृत्य मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अधिनियम 1949 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के विपरीत है। इस संबंध में अपना जवाब 2 दिनों में प्रस्तुत करें क्यों न आपके विरुद्ध शासन के निर्देशानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाये।
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