
Collector Katni एवं जिला मजिस्ट्रेट शशिभूषण सिंह ने कटनी शहर में लाक डाउन अवधि में भारी वाहनों के प्रवेश के लिए दी गई चौबीस घंटे की छूट वापस ले ली है। लाक डाउन अवधि में अत्यावश्यक सेवा और अन्य गतिविधियों में छूट प्रदान करने के फलस्वरूप यातायात सुरक्षा की दृष्टि से वाहनो की नो एंट्री में छूट अब सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक ही रहेगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शशिभूषण सिंह ने शहर में यातायात व्यवस्था सुचारु रुप से संपादन करने, किसी दुर्घटना आदि को दृष्टिगत रखते हुये नो एन्ट्री छूटने के समय में परिवर्तन करते हुये सांय 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक नो एन्ट्री में छूट के आदेश जारी किये हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करते हुये आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। वर्तमान में भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कटनी जिले में किन्ही आवश्यक/गैर आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। जिससे वाहनों के आवागमन होने दुर्घटना आदि से बचाव होने के दृष्टिगत रखते हुये आवश्यक सेवाओं के त्वरित मूवमेन्ट को ध्यान में रखते हुये मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं सहपठित मध्यप्रदेश मोटर यान नियम 1994 के नियम 215 के अनुसरण में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नो एन्ट्री हेतु सांय 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक छूट प्रदान करते हुये आदेश जारी किया गया है।
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