गृह मंत्रालाय ने शनिवार को लॉकडाउन 5.0 को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। नए दिशानिर्देशों में में कंटेनमेंट जोन में और सख्ती से लागू करने की बात कही गई है। 30 जून तक लॉकडाउन 5.0 लागू रहेगा। सरकार ने इसे लॉकडाउन की जगह अनलॉक-1 कहा है। सरकार की कोशिश है की आम जन जीवन को पटरी पर वापस लाया जाए।
नए दिशानिर्देशों के मुताबिक रात का कर्फ्यू जारी रहेगी, जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा। रात को 9 बजे से सुबह पांच बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था।
मालूम हो कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन का चौथा चरण का कल 31 मई को आखिरी दिन है। चौथा लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक के लिए लगाया गया था।
8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है।
स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी।
मॉल भी चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे, स्कूल-कॉलेज जुलाई से खोले जा सकते हैं, इसके लिए एसओपी स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा।
आठ जून से रेस्टोरेंट और होटल खुल जाएंगे।
शादी और अंतिम संस्कार में पुराने नियम लागू रहेंगे।
30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
सामाजिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी।
अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, मेट्रो, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, बार नहीं खुलेंगे।
अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी, राज्य चाहें तो इस परिवहन को नियंत्रित कर सकता है।
65 साल से अधिक उम्र वाले लोग, गर्भवती महिलाएं, बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति और 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह।
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