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जाने कटनी जिले के बारे में (Know about - Katni)

कटनी, जिसे मुड़वारा के रूप में भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश, भारत में कटनी नदी के तट पर स्थित एक शहर है। कटनी जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। ...

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Wednesday 20 May 2020

31 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन, अनुमत्य गतिविधियां रहेंगी जारी


जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक सम्पन्न

कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन-4 कटनी जिले में 31 मई तक लागू रहेगा। इस दौरान गाईड लाईन और निर्देशों में दी गई अनुमत्य गतिविधियों और अत्यावश्यक सेवाओं को जारी रखा जायेगा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शशिभूषण सिंह की अध्यक्षता में संपन्न जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में यह जानकारी दी गई। इस मौके पर विधायक सर्वश्री संजय सत्येन्द्र पाठक, संदीप श्री जायसवाल, प्रणय प्रभात पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यवार, अपर कलेक्टर साकेत मालवीय, सीईओ जिला पंचायत जगदीश चन्द्र गोमे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा, सीएमएचओ डॉ0 एस0के0 निगम सहित जिला संकट प्रबंधन समूह के सदस्य पूर्व महापौर शशांक श्रीवास्तव, रामरतन पायल, पीताम्बर टोपनानी, मिथलेश जैन, गुमान सिंह, पद्मेश गौतम सहित अन्य गणमान्यजन भी उपस्थित थे।
जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लॉकडाउन-4 के संबंध में एमएचए की गाईडलाईन, दिशा-निर्देशों, राज्य सरकार के निर्देशों की विस्तृत जानकारी देते हुये कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि जिले में देशव्यापी लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री जी द्वारा मंगलवार को वीसी में दिये गये निर्देशों की जानकारी देते हुये कलेक्टर ने बताया कि सम्पूर्ण प्रदेश के लिये लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन-4 की गाईडलाईन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये गये हैं। यदि जिले में किसी परिस्थिति अनुरुप कोई विशेष छूट या प्रतिबंध की आवश्यकता हो, तो जिले की संकट प्रबंधन समूह से चर्चा कर जिले से राज्यस्तर तक प्रस्ताव भेजा जायेगा। तथा राज्य शासन से अनुमति प्राप्त होने पर ही इस संबंध में आगामी कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि लॉकडाउन अवधि में प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही अनुमत्य गतिविधियों के संचालन की अनुमति होगी। शाम 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू के रुप में लागू रहेगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति अनावश्यक बाहर नहीं निकलेंगे, विशेषकर 65 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती मातायें एवं 10 साल तक के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेन्सिंग अनिवार्य होगी। विवाह की अनुमति एसडीएम से लेनी होगी और विवाह के अवसर पर 50 और अन्त्येष्टि में 20 लोगों से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। दुकान और स्थापनाओं में 5 व्यक्ति से अधिक इकट्ठे नहीं होंगे तथा आपस में 6 फीट की दूरी बनाकर रखेंगे। सभी व्यक्तियों को अपने स्मार्टफोन में ’’आरोग्य सेतु’’ एप क्रियाशील रखने की सलाह दी गई है। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि भारत सरकार गृह मंत्रालय और राज्य शासन गृह मंत्रालय के लॉकडाउन संबंधी निर्देश पूरे मध्यप्रदेश के लिये समानरुप से लागू हैं। अतः जिलास्तर से पृथक से कोई आदेश प्रसारित नहीं किये जा सकेंगे। जिले में आवश्यक गतिविधियों के संचालन के लिये विशेष छूट या प्रतिबंध की जरुरत होने पर जिला संकट प्रबंधन समूह के सुझावों को प्रस्ताव के रुप में राज्य शासन से अनुमति के लिये भेजा जायेगा।
जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में सभी सदस्यों से चर्चा कर जिले के संदर्भ में दी जाने वाली छूट के संबंध में सुझाव प्राप्त किये गये। समूह के सदस्यों ने कटनी शहर के बाहर से जुड़ने वाले क्षेत्रों में नो-एन्ट्री छूट, चाय-पान की दुकानों को होम डिलेवरी पद्धति से खोलने की अनुमति और केश शिल्पी तथा ब्यूटी पार्लर, सैलून को संक्रमण से बचाव की सभी सावधानियों और ऐहतियाती उपायों के साथ सशर्त खोले जाने की अनुमति दिये जाने के सुझाव दिये गये।
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जिला संकट प्रबंधन समूह ने दी दद्दा जी को श्रृद्धांजलि
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कलेक्टर शशिभूषण सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में देश के जाने-माने गृहस्थ संत पूज्य देवप्रभाकर शास्त्री (दद्दा जी) के देवलोक गमन पर दो मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रृद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर विधाक सर्वश्री संजय सत्येन्द्र पाठक, संदीप जायसवाल, प्रणय प्रभात पाण्डे, पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यवार, जिला संकट प्रबंधन समूह के सदस्य पूर्व महापौर शशांक श्रीवास्तव, रामरतन पायल, पीताम्बर टोपनानी, मिथलेश जैन, गुमान सिंह, पद्मेश गौतम भी उपस्थित थे।
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