कटनी जिले में नोबल कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिये भारत सरकार और राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शशिभूषण सिंह द्वारा कटनी जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत लागू आदेशों में जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार आंशिक संशोधन किया है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी संशोधित आदेश के अनुसार कटनी जिले में समस्त व्यवसायिक एवं अन्य गतिविधियां प्रातः 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक संचालित होंगी। सभी यात्री बसों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ किया जायेगा। पान, तम्बाखू, गुटका आदि की दुकानों का केवल विक्रय के लिये संचालन किया जायेगा, पर पान तम्बाखू, गुटखा इत्यादि का उपभोग प्रतिबंधित हरेगा। टैक्सी चालक सहित कुल 4 व्यक्तियों तथा ऑटो रिक्शा में चालक सहित 3 व्यक्तियों को ले जाने की इजाजत होगी। सभी शासकीय, अशासकीय कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ खुलेंगे। सभी धार्मिक स्थल सशर्त खुलेंगे और निर्धारित सावधानी, शर्तों और एसओपी का पालन किया जायेगा। सभी मैरिज हॉल, होटल, रिसॉर्ट इत्यादि एसओपी की निर्धारित शर्तों का पालन करते हुये खुलेंगे।
सभी शॉपिंग मॉल (बच्चों के मनोजन के क्षेत्र छोड़कर) खुले रहेंगे। सिनेमाघर बंद रहेंगे। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा। इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियां बंद रहेंगी। सभी गैर आवश्यक गतिविधियां रविवार को आगामी आदेश तक बंद रहेंगी। सभी गतिविधियों में भारत सरकार, राज्य सरकार एवं गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन जरुरी होगा। शर्तों के उल्लंघन पर आईपीसी की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006 की धारा 51 से 60 तक यथास्थिति दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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Jansampark Madhya Pradesh
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