कटनी जिले के नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत दो क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित के पाये जानें पर संबंधित क्षेत्रों को कन्टेनमेन्ट जोन घोषित कर दिया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने प्रोटोकाल के तहत कन्टेनमेन्ट जोन घोषित करते हुये Collector Katni एवं जिला मजिस्ट्रेट शशिभूषण सिंह आदेश जारी कर दिये हैं। इन क्षेत्रों में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। इस संबंध में जारी आदेश के तहत नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत जालपा देवी वार्ड क्रमांक 08 अन्तर्गत साईं मंदिर के सामने शेर चौक, जीआर पब्लिक स्कूल के बगल के क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट जोर घोषित कर संक्रमित के मकान सहित कुल 3 मकानों को शामिल किया गया है। वहीं एनकेजे क्षेत्र में बाबू जगजीवन राम वार्ड क्रमांक 19 में रामकुमार स्कूल के पास नया मोहल्ला एनकेजे को भी कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में संक्रमित के मकान सहित आस-पास के 2 मकानों को शामिल किया गया है।
म.प्र. पब्लिक हैल्थ एक्ट 1949 के सेक्शन 71(2) के प्रावधानों के अनुसार कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शशिभूषण सिंह नें नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत संबंधित दोनो क्षेत्रों को कन्टेनमेन्ट जोन घोषित कर दिया है। कन्टेनमेन्ट क्षेत्रों में एस.डी.एम बलवीर रमन इंसीडेंट कमांडर, तहसीलदार मुनौव्वर खान सहायक इंसीडेंट कमांडर और सी.एस.पी शशिकांत शुक्ला नोडल अधिकारी पुलिस होगें। इसके अलावा सहायक आयुक्त संध्या सरयाम नोडल अधिकारी नगर निगम, उपयंत्री संजय मिश्रा सहायक नोडल अधिकारी नगर निगम, डॉ. बी.आर.पंजवानी नोडल अधिकारी स्वास्थ्य और जिला प्रबंधक सौरभ नामदेव नोडल अधिकारी कंट्रोल रूम होगें। कन्टेनमेन्ट क्षेत्रों में आयुष विभाग द्वारा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने औषधियों का निःशुल्क वितरण भी प्रारंभ कर दिया गया है।
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